अब गुजरात देश का अकेला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने पर लगने वाली जुर्माना राशि को कई गुना तक घटा दिया गया है... साथ ही ट्रिपल राइडिंग में छूट दी है... वहीं अब गुजरात की विजय रुपाणी सरकार ने गुजरात के शहरी इलाकों में हेलमेट न पहनने की छूट दे दी है... हालांकि अब भी नेशनल हाईवे पर हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा गुजरात सरकार का यह फैसला बड़ी संख्या में असुविधा की शिकायतों के बाद लिया
नए कानून में बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था... साथ ही दुपहिया वाहनों पर दो से ज़्यादा लोगों के बैठने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना तय किया गया था... बिना सीट बेल्ट पहने पकड़े जाने पर 1,000 रुपए के जुर्माने को भी घटाकर 500 रुपया कर दिया गया... साथ ही अन्य ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर जैसे बिना लाइसेंस या इंश्योरेंस या प्रदूषण सर्टिफ़िकेट के गाड़ी चलाने, या शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे मामलों में भी जुर्माने की राशि घटा दी गई थी...
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने ट्वीट में हेलमेट से प्रतिबंध हटाने के फैसले को जनहित में बताया है... हालांकि उनके इस फैसले का असर देश के बाकी राज्यों में भी देखा जा सकता है... अब हेमलेट में छूट की मांग भी बाकी राज्यों में उठ सकती है।
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